पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराने की
याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद अब यह लगभग स्पष्ट हो गया है कि चुनाव केवल मतपत्रों के
माध्यम से ही होंगे।
जानकारी के अनुसार, मोहाली की वकील रुचिका गर्ग ने पंजाब में नगर निगम चुनावों में धांधली रोकने
और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान,
उच्च न्यायालय ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी हो चुका है
और अब इस मामले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।