Wednesday, June 17, 2026
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अब Sukhbir Badal हाईकोर्ट पहुंचे हैं, अपने ऊपर हुए हमले को लेकर याचिका दायर की है।

 सुखबीर सिंह बादल ने श्री हरमंदिर साहिब में उन पर हुए हमले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने श्री हरमंदिर साहिब में उन पर हुए हमले के मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अदालत में याचिका दायर की। इसमें कहा गया है कि मामले का आरोपी जेल से रिहा हो चुका है।
शिरोमणि अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की 2 दिसंबर को उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वह स्वर्ण मंदिर में सेवा कर रहे थे। यह हवाई फायरिंग नारायण सिंह चौरा द्वारा की गई थी, जो खालिस्तान समर्थक गतिविधियों में शामिल रहा है। यह घटना उस समय घटी जब सुखबीर बादल श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा सुनाए गए फैसले के बाद सजा काट रहे थे। इसके बाद अफरा-तफरी मच गई और मौके पर मौजूद नौकरों ने आरोपी को पकड़ लिया।
जांच से पता चला कि चौरा लंबे समय से बादल परिवार के खिलाफ थे और उन पर सिख धर्म के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाते रहे थे। खुफिया एजेंसियों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वह बादल परिवार को निशाना बना सकता है। करीब दस दिन पहले ही वह जमानत पर जेल से रिहा हुआ था।

आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

चौरा को जमानत देते हुए अमृतसर की अदालत ने कहा कि मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और आरोपी को लंबे समय तक जेल में रखने का कोई ठोस कारण नहीं है। जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई। हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि जमानत पर रिहाई के लिए क्या शर्तें होंगी।
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