Monday, June 15, 2026
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Jalandhar वालों ध्यान दें! Police Commissionerate ने लगाई पाबंदियां, दी सख्त चेतावनी

कमिश्नरेट पुलिस की सीमा के भीतर बुलेट मोटरसाइकिल चलाते समय साइलेंसर में तकनीकी संशोधन करके पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

पुलिस कमिश्नर (सी.पी.) धनप्रीत कौर ने कमिश्नरेट पुलिस की सीमा के भीतर बुलेट मोटरसाइकिल चलाते समय साइलेंसर में तकनीकी संशोधन करके पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी दुकानदार ऑटो कंपनी द्वारा निर्धारित मानकों के विपरीत निर्मित साइलेंसर नहीं बेचेगा और न ही कोई मैकेनिक साइलेंसर में तकनीकी बदलाव करेगा।

पुलिस कमिश्नर ने एक अन्य आदेश के माध्यम से कमिश्नरेट पुलिस की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बेसबॉल बैट, तेज हथियार, नुकीले हथियार को वाहन में ले जाने और कार्यक्रम/जुलूस में हथियार लेकर चलने, पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने तथा नारे लगाने पर प्रतिबंध लगाया है। सी.पी. ने कहा कि पुलिस कमिश्नरेट की सीमा में आते सभी मैरिज पैलेसों/होटलों के बैंक्वेट हॉलों, विवाह कार्यक्रमों व अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में आम जनता द्वारा हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है तथा मैरिज पैलेसों व बैंक्वेट हॉलों के मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे मैरिज पैलेसों/ बैंक्वेट हॉलों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाएं।

सी.पी के एक अन्य आदेश के अनुसार, कोई भी दुकानदार/दर्जी खरीदार की उचित पहचान किए बिना सैन्य/अर्द्वसैन्य बल/ पुलिस द्वारा बनाई गई तैयार वर्दी या कपड़ा नहीं बेचेगा। वर्दी खरीदने वाले को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति रखनी होगी। वहीं मकान मालिकों को अपने घरों में किरायेदारों और पीजी पर रखने वाला का रिर्काड पंजाब पुलिस सांझ केंद्र में जमा करवाना होगा।

पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार, किसी भी होटल/मोटल/गेस्ट हाऊस और सराय आदि का मालिक/प्रबंधक किसी भी व्यक्ति/यात्री को उसकी पहचान बताए बिना अपने यहां नहीं ठहराएगा। उन्होंने बताया कि सभी आदेश 5 मई तक जारी रहेंगे।

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