Wednesday, June 24, 2026
HomeLatest Newsजालंधर में 25 जून से शुरू होगा घर-घर मतदाता सूची सर्वेक्षण (SIR-2026)

जालंधर में 25 जून से शुरू होगा घर-घर मतदाता सूची सर्वेक्षण (SIR-2026)

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार चल रही वोटर सूचियों की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एस.आई.आर.)-2026 के तहत जिला जलंधर में 25 जून से घर-घर सर्वे संबंधी चरण शुरू होने जा रहा है। इसके तहत बी.एल.ओ. 24 जुलाई 2026 तक गणना (एनुमरेशन) फॉर्म बांटने के लिए घर-घर जाएंगे।

डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी वरजीत वालिया ने आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि बी.एल.ओ. द्वारा पहले से छपे (प्री-प्रिंटेड) फॉर्म की दो प्रतियां दी जाएंगी। फॉर्म में सारी जानकारी भरने के बाद एक प्रति वोटर द्वारा हस्ताक्षर करके बी.एल.ओ. को जमा करवाई जाएगी और दूसरी प्रति बी.एल.ओ. द्वारा हस्ताक्षर करके वोटर को रसीद के रूप में दी जाएगी। इस मौके पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल)-कम-अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी अमनिंदर कौर और चुनाव तहसीलदार सुखदेव सिंह भी मौजूद थे।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस फॉर्म को वोटर खुद या उनका कोई भी वयस्क परिवार का सदस्य भरकर हस्ताक्षर करके बी.एल.ओ. को सौंप सकता है। उन्होंने बताया कि यदि कोई वोटर घर पर नहीं मिलता या घर पर ताला लगा होता है तो बी.एल.ओ. उसके घर कम से कम तीन बार जाएंगे।

श्री वालिया ने बताया कि एस.आई.आर. के तहत जिले के प्रत्येक वोटर को बी.एल.ओ. द्वारा दिए जाने वाले गणना फॉर्म को भरना अनिवार्य है। जिन वोटरों के गणना फॉर्म भरे जाएंगे, उनके नाम 3 अगस्त 2026 को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट वोटर सूची में दर्ज किए जाएंगे।

उन्होंने आगे बताया कि 3 अगस्त 2026 से 2 सितंबर 2026 तक ड्राफ्ट वोटर सूची पर दावे और आपत्तियां दायर की जा सकेंगी। नोटिस चरण/दावों और आपत्तियों का निपटारा 3 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 1 अक्तूबर 2026 को अंतिम वोटर सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।

जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी ढंग से निपटाने के लिए जिले के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारी के साथ 2 सहायक चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी और 5-5 अतिरिक्त सहायक चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी भी लगाए गए हैं। इसके अलावा जिले में 1926 बी.एल.ओ., 189 सुपरवाइजर और अन्य चुनाव अमला तैनात किया गया है, जिन्हें जरूरी ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई गई है।

उन्होंने बताया कि इस काम को उचित और निर्विघ्न ढंग से करवाने के लिए चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों द्वारा बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए गए हैं, जो बी.एल.ओ. के साथ तालमेल करके यह सुनिश्चित बनाएंगे कि कोई भी योग्य वोटर वोटर बनवाने से वंचित न रहे। उन्होंने यह भी बताया कि एक बी.एल.ए. ड्राफ्ट वोटर सूची के प्रकाशन से पहले बी.एल.ओ. को प्रतिदिन अधिकतम 50 फॉर्म (फॉर्म 6 और 8) और ड्राफ्ट वोटर सूची प्रकाशन के बाद अधिकतम 10 फॉर्म प्रतिदिन वोटरों से इकट्ठा करके बी.एल.ओ. को सौंप सकते हैं।

उन्होंने लोगों से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एस.आई.आर.) संबंधी किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाहों से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने बताया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिक चुनाव आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते है, जो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिना किसी छुट्टी के चालू रहेगा।

इसके अलावा, यदि किसी को इस प्रक्रिया के दौरान कोई शिकायत है तो सीधे जिला चुनाव अधिकारी के दफ्तर या अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास) की अगुवाई में गठित शिकायत निवारण सेल से भी संपर्क किया जा सकता है।

उन्होंने सभी वोटरों से एस.आई.आर. प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों को सहयोग देने, अपने विवरण की तस्दीक करवाने और जरूरी दस्तावेज समय पर उपलब्ध करवाने की अपील की, ताकि कोई भी योग्य वोटर वोटर सूची में शामिल होने से न रह जाए।

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिले में कुल *16,49,946 वोटर हैं, जिनमें 8,49,320 पुरुष, 8,00,571 महिला और 55 ट्रांसजेंडर वोटर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि प्री-एस.आई.आर. गतिविधियों के तहत 2003 की वोटर सूची के साथ मौजूदा वोटर सूची के 82 प्रतिशत वोटरों की मैपिंग की जा चुकी है।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments