Tuesday, June 23, 2026
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बिक्रम मजीठिया को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, 29 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है।

 शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। बता दें कि बिक्रम मजीठिया 26 जून से विजिलेंस की हिरासत में हैं और हाल ही में उन्हें 6 जुलाई को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया था। मजीठिया द्वारा दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने सोमवार को कोई अंतरिम राहत नहीं दी और अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख निर्धारित कर दी है।
-मामला क्या है?
25 जून को विजिलेंस ब्यूरो ने बिक्रम मजीठिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था। इसके तुरंत बाद प्रदेशभर में मजीठिया से जुड़े 26 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इसके अगले दिन यानी 26 जून को सुबह करीब 11:30 बजे, मजीठिया को अमृतसर स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया।
-क्या-क्या बरामद हुआ?
जांच एजेंसी ने दावा किया है कि मजीठिया के पास से 29 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप, 3 आईपैड, 2 डेस्कटॉप कंप्यूटर, 8 डायरियां और अन्य कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ये सभी सामान अब जांच का हिस्सा हैं और एजेंसी का कहना है कि इससे कई अहम सुराग मिलने की संभावना है।
-हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
मजीठिया की ओर से हाईकोर्ट में राहत की अर्जी लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत देने से इनकार कर दिया। इससे साफ है कि जांच एजेंसियों को मजीठिया से पूछताछ के लिए और समय मिल गया है और आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं।
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