कोर्ट ने पुलिस की दो दिन की हिरासत बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है।
बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के सिलसिले में गिरफ्तारी के बाद शरीफुल इस्लाम शहजाद मोहम्मद रोहिल्ला अमीन फकीर उर्फ विजय दास को बुधवार को मुंबई की बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
यह घटना 16 जनवरी की सुबह हुई, जब खान पर उनके बांद्रा स्थित आवास पर हमला किया गया और उन पर छह बार चाकू से वार किया गया. मुंबई पुलिस ने 19 जनवरी को पड़ोसी ठाणे से बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त और मजबूत सबूत जुटाए हैं।
पुलिस ने क्या-क्या दी दलीलें?
बांद्रा कोर्ट ने बढ़ी हुई पुलिस हिरासत की मांग को खारिज कर दिया. साथ ही साथ पुलिस को फटकार लगाते हुए नया BNSS पढ़ने की सलाह दी. कोर्ट का कहना है कि जांच में आगे या बंगाल गई पुलिस को कुछ मिलता है तो अतिरिक्त पुलिस हिरासत की मांग की जा सकती है. वर्तमान स्थिति में आरोपी की बढ़ी हुई पुलिस हिरासत को सही ठहराना संभव नहीं है।
पुलिस ने रिमांड मांगते हुए कहा कि कहां से हथियार खरीदे वो हमने जांच की है. सारे हथियार रिकवर हुए हैं. गुनाह से पहले रेकी की गई, वो जांच करना है. कोई और साथी तो नहीं, वो भी जांच करनी है. फेस रिकॉगनिशन करना है. एक टीम बंगाल गई हुई है।
कोर्ट ने 29 जनवरी तक बढ़ाई थी हिरासत
मजिस्ट्रेट ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है. अब पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं लगती. अगर जांच में कुछ नया आता है, तो नए BNSS कानून के तहत बाद में पुलिस कस्टडी मांग सकते है. फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
इससे पहले मुंबई की कोर्ट ने शरीफुल इस्लाम की पुलिस हिरासत 29 जनवरी तक बढ़ाई थी क्योंकि अधिकारी अपनी जांच जारी रखे हुए हैं. पुलिस ने फुटेज में उसकी पहचान सत्यापित करने के लिए चेहरे की पहचान तकनीक का अनुरोध किया है. पुलिस हमले के संबंध में सैफ अली खान, उनकी पत्नी करीना कपूर खान और घर के कर्मचारियों के बयानों की भी जांच कर रही है।