Friday, June 26, 2026
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डिप्टी कमिश्नर ने एस.आई.आर. के तहत जालंधर में चल रहे घर-घर सर्वेक्षण का लिया जायजा, विभिन्न इलाकों का किया दौरा

जालंधर:
डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी वरजीत वालिया ने आज मतदाता सूचियों की चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एस.आई.आर.)-2026 के तहत शुरू हुए एक माह चलने वाले घर-घर सर्वेक्षण का जायजा लेने के लिए विभिन्न इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ एस.डी.एम. जालंधर-1 शुभी आंगरा भी मौजूद थीं।

अपने दौरे के दौरान स्थानीय निवासियों से बातचीत करते हुए श्री वालिया ने उन्हें एस.आई.आर. के उद्देश्य और प्रक्रिया से परिचित करवाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एस.आई.आर. का उद्देश्य मतदाता सूचियों को सही, पारदर्शी और अपडेट बनाना है। उन्होंने मतदाताओं को बताया कि बी.एल.ओ. द्वारा पहले से छपे हुए गणना फॉर्म दिए जाएंगे, जिन्हें भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करवाना होगा।

उन्होंने कहा कि फॉर्म पर हस्ताक्षर की गई एक कॉपी बी.एल.ओ. द्वारा प्राप्त कर ली जाएगी, जबकि दूसरी कॉपी पर बी.एल.ओ. के हस्ताक्षर होंगे और मतदाता उसे रसीद के रूप में रख सकेंगे। फॉर्म को मतदाता या घर के किसी भी बालिग सदस्य द्वारा भरा और जमा किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि यदि किसी घर पर ताला लगा होगा या मतदाता घर पर उपलब्ध नहीं होंगे तो बी.एल.ओ. उस घर पर कम से कम तीन बार दौरा करेंगे।

डिप्टी कमिश्नर ने सर्वेक्षण में लगे बी.एल.ओ. के साथ विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया और उन्हें भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस व्यापक अभियान में बी.एल.ओ. की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित बनाने के लिए हर संभव कोशिश की जाए कि कोई भी योग्य मतदाता इस प्रक्रिया से वंचित न रहे।

उन्होंने बताया कि घर-घर सर्वेक्षण 25 जून से 24 जुलाई 2026 तक जारी रहेगा। जिन मतदाताओं के गणना फॉर्म प्राप्त हो जाएंगे, उनके नाम 3 अगस्त 2026 को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां 3 अगस्त से 2 सितंबर 2026 तक दायर की जा सकेंगी, जबकि नोटिस चरण/दावों और आपत्तियों का निपटारा 28 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्तूबर, 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

जिला चुनाव अधिकारी ने मतदाताओं से अपने विवरण की तस्दीक करने, समय पर दस्तावेज उपलब्ध करवाने और भ्रामक अफवाहों से बचने की अपील की। अधिक जानकारी के लिए नागरिक निर्वाचन आयोग की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1950 पर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

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