जालंधर: ढिल्लों ब्रदर्स मामले में कपूरथला की अतिरिक्त सेशन अदालत ने तीन पुलिसकर्मियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने तत्कालीन थाना डिवीजन नंबर-1 के SHO इंस्पेक्टर नवदीप सिंह, ASI बलविंदर कुमार और महिला कांस्टेबल जगजीत कौर को केस से डिस्चार्ज कर दिया।
अतिरिक्त सेशन जज गुरमीत टिवाना ने सुनवाई के दौरान रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और मामले की परिस्थितियों का आकलन किया। अदालत के मुताबिक उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं बनता।

यह मामला अगस्त 2023 में हुई घटना के बाद सामने आया था। 16 अगस्त को पुलिस कार्रवाई के बाद मानवजीत सिंह ढिल्लों और उनके छोटे भाई जश्नबीर सिंह ढिल्लों ने गोइंदवाल पुल से ब्यास नदी में छलांग लगा दी थी। घटना के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज कर आत्महत्या के लिए उकसाने समेत कई आरोप लगाए गए थे।
आरोपों का सामना कर रहे तीनों पुलिसकर्मियों ने बाद में अदालत में डिस्चार्ज याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उपलब्ध रिकॉर्ड और साक्ष्यों के आधार पर उनकी याचिका मंजूर कर ली। इसके साथ ही इंस्पेक्टर नवदीप सिंह, ASI बलविंदर कुमार और महिला कांस्टेबल जगजीत कौर को मामले से डिस्चार्ज कर दिया गया।


