अमृतसर: अमृतसर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए श्री गुरु राम दास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन उड़ाने और लेजर लाइट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेशों में एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर के दायरे में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ड्रोन उड़ाने और लेजर लाइट के उपयोग पर रोक लगाई है।
प्रशासन के अनुसार, यह आदेश अजनाला रोड, राजासांसी और आसपास के क्षेत्रों में स्थित मैरिज पैलेस, होटल, रेस्टोरेंट तथा अन्य सार्वजनिक आयोजनों पर भी लागू होगा। अधिकारियों का कहना है कि एयरपोर्ट से चौबीसों घंटे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन होता है। ऐसे में समारोहों के दौरान ड्रोन और लेजर लाइट का इस्तेमाल विमान संचालन की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है और असामाजिक तत्व भी इसका दुरुपयोग कर सकते हैं।
इसी संभावित खतरे को देखते हुए एहतियाती कदम के तौर पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश 6 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।



