चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मई माह तक 305 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता जारी की है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि राज्य की 6.91 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी जरूरतमंद महिला आर्थिक तंगी के कारण अपने सम्मान और बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित न रहे। यह योजना महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का भी आधार बन रही है।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के सुचारू संचालन और अधिक से अधिक पात्र महिलाओं तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 1,200 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण ही वास्तविक सामाजिक विकास की कुंजी है।
कैबिनेट मंत्री के अनुसार, यह योजना 58 वर्ष से कम आयु की विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा, 30 वर्ष या उससे अधिक आयु की अविवाहित महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 60 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन के लिए लगातार प्रयासरत है। राज्य सरकार का लक्ष्य समाज के हर कमजोर और जरूरतमंद वर्ग तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर एक समावेशी और संवेदनशील पंजाब का निर्माण करना है।


