Sunday, August 30, 2026
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Amritsar: गांव गोंसाबाद और गांव कंबो के पास अवैध कालोनी में निर्माण गिराया

अमृतसर विकास अथार्टी, पुड्डा के जिला टाउन प्लानर जिला टाउन प्लानर गुरसेवक सिंह औलख ने शुक्रवार को रामतीर्थ रोड स्थित गांव गोंसाबाद

अमृतसर विकास अथार्टी, पुड्डा के जिला टाउन प्लानर (रैगुलेटरी) जिला टाउन प्लानर गुरसेवक सिंह औलख ने शुक्रवार को रामतीर्थ रोड स्थित गांव गोंसाबाद और अजनाला रोड स्थित गांव कंबो के पास अवैध कालोनियों में दबिश दी। पुड्डा के रैगुलेटरी विंग ने यह कार्रवाई कंबो थाने की पुलिस को साथ लेकर की। पंजाब सरकार के दिशानिर्देशों के तहत अमृतसर विकास अथार्टी (एडीए) के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन और अतिरिक्त मुख्य प्रकाशक इनायत के हुक्मों पर पुड्डा के जिला टाउन प्लानर ने कार्रवाई करते हुए अवैध कालोनियों में किए गए निर्माण को ढहाया।
एडीए के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन ने बताया कि उक्त अवैध कालोनियों को सरकार की हिदायतों पर पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी करते हुए विकसित की जा रही नई अवैध कालोनियों में निर्माण गिराया और डेमोलिशन की कार्रवाई की गई। क्योंकि कालोनियों की मालिकों की तरफ से पंजाब सरकार की हिदायतों की परवाह नहीं करते हुए सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई थी। विभाग की टीम द्वारा अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। उन्होंने बताया विभाग की उक्त कार्रवाई के साथ ही कालोनियों के मालिकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी मांगा गया है।
पुड्डा के जिला टाउन प्लानर गुरसेवक सिंह ओलख ने स्पष्ट किया कि अनाधिकृत कालोनी काटने वाले व्यक्ति विरुद्ध पापरा एक्ट-1995 की शोध 2024 मुताबिक 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक जुर्माना हो सकता है। उ्होंने बताया विभाग की तरफ से अब तक 26 अनाधिकृत कालोनी काटने वाले कालोनाइजरों और अनाधिकृत निर्माण करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किए जाने संबंधी पुलिस को लिखा गया है। इसके अलावा रैगुलेटरी विंग द्वारा समय-समय पर अमृतसर में विकसित की जा रही अवैध कालोनियों और निर्माणकर्ताओं को मौका चेक करते हुए संबंधित एक्ट तहत नोटिस जारी कर काम बंद करवाते हुए संबंधित थाना प्रभारी को अगली कानूनी कार्रवाई करने को कहा जा रहा है।
उन्होंने ने आम जनता को अपील की है कि वे अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदने से बचें। प्लाटों की बिक्री संबंधी किसी भी इश्तिहार मुताबिक प्लाट खरीदने से पहले उक्त कालोनी संबंधी पुड्डा द्वारा जारी की गई मन्जूरी की मांग करें। उन्होंने यह भी बताया कि पुड्डा ने शहर की अवैध कालोनियों का ब्योरा विभाग की साइट पर विस्तारपूर्वक डाला गया है। लोग विभाग की साइट पर जाकर भी सही और रैगुलर कालोनियों की जानकारी ले सकते हैं, ताकि उनके धन-माल का नुकसान नहीं हो। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से यह अपील की कि जिला में किसी भी जगह पर किसी भी प्रकार के निर्माण करने से पहले पुड्डा विभाग से जरुरी मन्जूरी अवश्य प्राप्त करें।
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