रूपनगर में प्रशासन ने आम नागरिकों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण आदेश लागू किए हैं।
रूपनगर में प्रशासन ने आम नागरिकों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण आदेश लागू किए हैं। जिला मैजिस्ट्रेट वरजीत वालिया की ओर से जारी इन निर्देशों में सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों के प्रदर्शन से लेकर ड्रोन उड़ाने तक पर पाबंदियां लगाई गई हैं।
-शादी समारोहों में हथियार और फायरिंग पर पूरी तरह रोक
रूपनगर में आयोजित होने वाले विवाह समारोहों में हथियार ले जाने और फायरिंग करने पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में फायरिंग की घटनाएं न केवल गैरकानूनी हैं, बल्कि जानमाल के नुकसान की भी आशंका रहती है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
-होटल, ढाबा, मकान मालिकों के लिए नई गाइडलाइन
जिले में किसी भी नए किरायेदार या मेहमान को रखने से पहले उसकी पूरी जानकारी नाम, पता, फोटो आदि स्थानीय पुलिस स्टेशन या चौकी में दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम आतंकी गतिविधियों और आपराधिक तत्वों पर नजर रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। आदेश का पालन न करने पर संबंधित प्रतिष्ठान या मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
-हुक्का बारों पर सख्त प्रतिबंध
पंजाब सरकार की ओर से तंबाकू उत्पादों के सेवन पर रोक लगाने की नीति के तहत अब रूपनगर जिले में हुक्का बारों के संचालन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला मैजिस्ट्रेट ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि अगर किसी रेस्टोरेंट, होटल या मैरिज पैलेस में हुक्का परोसे जाने की सूचना मिले, तो तत्काल कार्रवाई की जाए।
-नकली और अनधिकृत वीर्य पर कार्रवाई
पशुपालन विभाग की नीतियों के तहत नकली या अनधिकृत वीर्य की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। विभाग के अनुसार कुछ क्षेत्रों में नकली वीर्य के वितरण और भंडारण की शिकायतें मिल रही थीं, जिसे गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने इस पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्णय लिया है।
-नंगल क्षेत्र ‘नो ड्रोन जोन’ घोषित
राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत नैशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, नंगल के आसपास के क्षेत्र को ‘नो ड्रोन जोन’ घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में ड्रोन, पैरा-ग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, एयर बैलून आदि उड़ाने पर सख्त मनाही रहेगी। यह फैसला सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।