Tuesday, October 20, 2026
HomeLatest NewsMoga कांड पर 18 साल बाद फैसला, आरोपी को 5 साल कैद...

Moga कांड पर 18 साल बाद फैसला, आरोपी को 5 साल कैद की सजा, मोहाली सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला

मोहाली की सीबीआई अदालत ने आज 18 साल पुराने मोगा कांड मामले में अपना फैसला सुनाया।

मोहाली स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने आज (7 अप्रैल) 18 साल पुराने मोगा कांड मामले में अपना फैसला सुनाया। इस मामले में चार पुलिस अधिकारियों को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। अदालत ने आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है।
जिन पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है उनमें मोगा के तत्कालीन एसएसपी दविंदर सिंह गरचा और मोगा के पूर्व एसपी मुख्यालय परमदीप सिंह संधू शामिल हैं। दोनों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) की धारा 1 और 2 के तहत सजा सुनाई गई है।
इसके अलावा, मोगा के पूर्व एसएचओ रमन कुमार और मोगा थाने के पूर्व इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह पर जबरन वसूली के आरोप में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 384 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अमरजीत सिंह को आईपीसी की धारा 511 के तहत भी दोषी ठहराया गया है।
इस मामले में कुल 10 लोग आरोपी थे। हालांकि, अकाली नेता तोता सिंह के बेटे बरजिंदर सरफ उर्फ ​​मक्खन बराड़ और सुखराज सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि यह मामला 2007 में प्रकाश में आया था, जब पंजाब में अकाली-भाजपा सरकार थी। जगराओं के एक गांव की लड़की की शिकायत पर मोगा सिटी पुलिस स्टेशन में सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद पीड़ित लड़की का धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया गया।
लेकिन बाद में पुलिस अधिकारियों ने मामले में हेराफेरी की और कई व्यापारियों और राजनेताओं के नाम इसमें शामिल करने शुरू कर दिए। इस बीच, एक राजनीतिक नेता ने पुलिस द्वारा पैसे मांगने की ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी कर दी, जिससे मामले को लेकर काफी चर्चा हुई।
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Google search engine
Google search engine

Most Popular