Wednesday, June 17, 2026
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Pastor Bajinder Singh 2018 के यौन उत्पीड़न और रेप केस मामले में दोषी करार; 1 अप्रैल को सुनाई जाएगी सज़ा

मोहाली की एक अदालत ने शुक्रवार को पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार दिया।

मोहाली की एक अदालत ने शुक्रवार को पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार दिया। अदालत 1 अप्रैल को सज़ा सुनाएगी।
फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मामले की पीड़िता ने कहा, “वह (बजिंदर) एक मनोरोगी है और जेल से बाहर आने के बाद भी यही अपराध करेगा, इसलिए मैं चाहती हूं कि वह जेल में ही रहे। आज बहुत सारी लड़कियों (पीड़ितों) की जीत हुई है। मैं डीजीपी से अनुरोध करती हूं कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करें क्योंकि हम पर हमले की संभावना है।”
पीड़िता के पति, जिन्होंने सात साल तक केस लड़ा, ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, “हमने इस केस के लिए सात साल तक संघर्ष किया। वह (दोषी) कोर्ट को गुमराह करता था और विदेश यात्राएं करता था, जबकि कोर्ट के आदेश उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देते थे।
मुझ पर फर्जी एफआईआर दर्ज की गई, हम पर हमला किया गया, मैंने छह महीने जेल में बिताए और फिर मैंने उसे सजा दिलाने का निश्चय किया। हमें न्यायपालिका पर भरोसा था। मैं चाहता हूं कि उसे कड़ी सजा मिले। छह आरोपी थे, उनमें से पांच पर केस खारिज कर दिया गया है और पादरी बजिंदर को दोषी ठहराया गया है। हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं।”
पीड़िता के वकील अनिल सागर ने सख्त सजा की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “मामले की परिस्थितियों के आधार पर बलात्कार के अपराध के लिए 10-20 साल की सजा का प्रावधान है। इस मामले में, मैं उच्चतम सजा की प्रार्थना करता हूं क्योंकि यह व्यक्ति धर्म के नाम पर लोगों को बहकाता था। उसे सख्त सजा देना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद, इस तरह के अपराधों का सामना करने वाली लड़कियां सामने आएंगी और अत्याचारों के बारे में बताएंगी।”
पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि रंजीत कौर नामक एक महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पंजाब पुलिस ने पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। महिला ने आरोप लगाया है कि उन पर हमला किया गया है।
यह घटना कथित तौर पर प्रार्थना सत्र के बाद हुई, जहां कौर ने दावा किया कि उनके साथ-साथ अन्य लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और शारीरिक रूप से हमला किया गया।
इस मामले पर बोलते हुए डीएसपी मोहित कुमार अग्रवाल ने कहा, “शिकायतकर्ता रंजीत कौर और तीन-चार अन्य लोगों ने हमें बताया है कि नमाज के बाद उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और मारपीट की गई। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और उनका बयान दर्ज कर लिया गया है। तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।”
इससे पहले, कौर ने अपनी आपबीती बताते हुए आरोप लगाया कि जब उन्होंने सभा में मौजूद एक अन्य व्यक्ति पर हो रहे हमले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उन पर हमला किया गया।
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