Tuesday, June 16, 2026
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Ajnala Police स्टेशन हमले के केस में Amritpal Singh के सात साथियों को गिरफ्तार करेगी पंजाब पुलिस

कानून-व्यवस्था बनाए रखने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए

कानून-व्यवस्था बनाए रखने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए, पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब दे (डब्ल्यूपीडी) के प्रमुख अमृतपाल सिंह के सात नजदीकी साथियों को डिब्रूगढ़ जेल से पंजाब वापस लाने और अजनाला पुलिस स्टेशन हमले के मामले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की तैयारी कर ली है, ताकि इन आरोपियों को कानून के अनुसार उचित सजा मिल सके। यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।

डीजीपी ने आगे बताया कि जिन आरोपियों को पंजाब वापस लाया जा रहा है, उनकी पहचान इस प्रकार है: बसंत सिंह, गांव दौलतपुरा उच्‍चा, जिला मोगा,भगवंत सिंह उर्फ प्रधानमंत्री बाजेके, गांव बाजेके, जिला मोगा, गुरमीत सिंह गिल उर्फ गुरमीत बुकनवाला, गांव बुकनवाला, जिला मोगा, सरबजीत सिंह कलसी उर्फ दलजीत सिंह कलसी, पश्चिमी पंजाबी बाग, नई दिल्ली,गुरिंदरपाल सिंह औजला उर्फ गुरी औजला, फगवाड़ा, हरजीत सिंह उर्फ चाचा, गांव जल्लूपुर खेड़ा, जिला अमृतसर,कुलवंत सिंह धालीवाल उर्फ कुलवंत सिंह, गांव रोके कलां, जिला मोगा के रूप में हुई है। वर्तमान में ये सभी व्यक्ति पिछले दो वर्षों से असम की डिब्रूगढ़ जेल में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में हैं।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पुलिस अधीक्षक (एसपी) हरिंदर सिंह गिल के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय पुलिस टीम डिब्रूगढ़ जेल में तैनात की गई है, ताकि सातों आरोपियों की एनएसए हिरासत की अवधि पूरी होने पर उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी की जा सके। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब पुलिस बाद में इन आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करने के लिए डिब्रूगढ़ की माननीय अदालत में पेश करेगी, जिससे उन्हें पुलिस स्टेशन हमले के केस में मुकदमे का सामना करने के लिए जल्द से जल्द पंजाब वापस लाया जा सके।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 23 फरवरी 2023 को अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश के साथ श्री पालकी साहिब की शरण लेते हुए अपने साथी लवप्रीत सिंह उर्फ तूफान को छुड़ाने के लिए अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया था। इस संबंध में अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने थाना अजनाला में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 307, 353, 186, 332, 333, 506, 120-बी, 427, 148 और 149 के तहत एफआईआर नंबर 39, दिनांक 24/02/2023 दर्ज की थी।

अधिक जानकारी साझा करते हुए डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीआईजी) बॉर्डर रेंज सतिंदर सिंह ने एसएसपी अमृतसर देहाती मनिंदर सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि 10 हिरासतियों में से सात को राज्यभर में दर्ज विभिन्न मामलों में मुकदमे का सामना करने के लिए पंजाब वापस लाने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस केस में जांच प्रक्रिया शुरू करने के लिए अजनाला पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर नंबर 39/23 के तहत सातों आरोपियों की औपचारिक गिरफ्तारी की जाएगी।

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