Thursday, August 27, 2026
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मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब अनिंदिता मित्रा ने जालंधर में वोटिंग मशीनों के वेयरहाउस का तिमाही निरीक्षण किया

जालंधर, 30 जून:

मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब अनिंदिता मित्रा द्वारा आज जालंधर में ई.वी.एम./वी.वी.पैट मशीनों के वेयरहाउस का तिमाही निरीक्षण किया गया। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी वरजीत वालिया और ज्वाइंट सी.ई.ओ. नवनीत कौर बल्ल भी मौजूद थे।

मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनाव अधिकारियों और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्थानीय जिला प्रशासकीय कॉम्प्लेक्स स्थित जिला स्तरीय वेयरहाउस में अंदर जाकर ई.वी.एम./वी.वी.पैट की सुरक्षा, रख-रखाव और स्टोरेज की स्थितियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्टोर की गई वोटिंग मशीनों की सुरक्षा के लिए लगाए गए सी.सी.टी.वी. कैमरों, अग्निशमन यंत्रों और अन्य सुरक्षा प्रबंधों की भी जांच की।

इस मौके पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास) अमरजीत बैंस, ए.डी.सी.पी. सुखविंदर सिंह, चुनाव तहसीलदार सुखदेव सिंह और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

उपरोक्त के बाद मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी वरजीत वालिया और जिले के समस्त चुनाव पंजीकरण अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए जिले में चल रही वोटर सूचियों की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एस.आई.आर.)-2026 की प्रगति का जायजा लिया।
उन्होंने एस.आई.आर. प्रक्रिया के तहत पोलिंग बूथों की रैशनलाइजेशन, जो कि 24 जुलाई 2026 तक पूरा किया जाना है, को समय पर और भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार पूरा करने का निर्देश दिया।


श्रीमती मित्रा ने एस.आई.आर. के तहत बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर सर्वेक्षण की प्रक्रिया का भी जायजा लिया, जो कि 24 जुलाई 2026 तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जिन वोटरों के इन्यूमरेशन प्राप्त हो जाएंगे, उनके नाम 3 अगस्त 2026 को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट वोटर सूची में शामिल किए जाएंगे। ड्राफ्ट वोटर सूची पर दावे और आपत्तियां 3 अगस्त से 2 सितंबर 2026 तक प्राप्त किए जाएंगे और नोटिस चरण/दावों व आपत्तियों का निपटारा 3 अगस्त से 28 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। अंतिम वोटर सूची का प्रकाशन 1 अक्तूबर 2026 को होगा।


सही और अपडेटेड वोटर सूचियों को सुनिश्चित बनाने के लिए उन्होंने एस.आई.आर. की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य योग्य वोटरों को वोटर सूची में शामिल करना और अयोग्य एंट्रीज को हटाना है।

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