Tuesday, June 16, 2026
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सांसद Amritpal Singh को High Court से नहीं मिली राहत, बजट सत्र में नहीं हो सकेंगे शामिल

खालिस्तान समर्थक सांसद Amritpal Singh को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली.

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को जेल में बंद लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह की संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज कर दी. अमृतपाल, जो लोकसभा में खडूर साहिब सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक सिख अलगाववादी नेता और उपदेशक हैं, और असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में हैं.
सुनवाई के दौरान, केंद्र ने मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की उच्च न्यायालय की खंडपीठ को सूचित किया कि लोकसभा ने अमृतपाल को 54 दिनों की अनुपस्थिति की छुट्टी दी है. केंद्र और लोकसभा की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने हिरासत में लिए गए सांसद को लोकसभा सचिवालय की ओर से भेजा गया पत्र रिकॉर्ड में रखा.
बुधवार को अदालत में दी गई जानकारी के अनुसार, लोकसभा का यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अमृतपाल सहित संसद सदस्यों के अवकाश आवेदनों की जांच के लिए 15 सदस्यीय समिति गठित करने के एक पखवाड़े बाद आया है.

संसद सत्र में भाग लेने की मांग को लेकर अध्यक्ष को लिखा था पत्र

अमृतपाल ने 30 नवंबर और 16 दिसंबर, 2024 को स्पीकर को पत्र लिखकर सत्र में भाग लेने के लिए कहा था, इस आधार पर कि यदि वे 60 दिनों तक अनुपस्थित रहे, तो उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनकी सीट रिक्त घोषित कर दी जाएगी. उन्होंने इसी तरह की दलील के साथ अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट (एनएसए के तहत हिरासत में रखने वाले अधिकारी) को भी पत्र लिखा था.
लोकसभा ने उन्हें सूचित किया कि वे 24 जून, 2024 से 12 दिसंबर, 2024 तक 46 दिनों तक संसदीय बैठकों से अनुपस्थित रहे हैं. जब जिला मजिस्ट्रेट की ओर से कोई जवाब नहीं आया, तो अमृतपाल ने इस साल जनवरी में उच्च न्यायालय का रुख किया.
अमृतपाल की याचिका का कड़ा विरोध करते हुए, पंजाब सरकार ने तर्क दिया कि हिरासत में रहते हुए उन्हें संसद में भाग लेने का कोई संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है. राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम गुप्ता ने अदालत को बताया कि हिरासत में लिए गए सांसद के संसद के सत्रों में भाग लेने के अधिकार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने दो प्रमुख संवैधानिक पीठ के फैसलों में विस्तार से जांच की है.

पंजाब पुलिस ने अप्रैल 2023 में किया था अरेस्ट

अमृतपाल को पंजाब पुलिस ने 23 अप्रैल, 2023 को गिरफ्तार किया था और अब लगभग दो साल से निवारक हिरासत में है। वह पंजाब के विभिन्न स्थानों पर हत्या और अपहरण सहित लगभग एक दर्जन मामलों का सामना कर रहा है. एक मामले में, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) भी लगाया गया है। इन सभी मामलों में अभी तक उनकी गिरफ़्तारी और उन पर मुकदमा नहीं चलाया गया है.
दुबई में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े अमृतपाल अगस्त 2022 में भारत आए थे और वारिस पंजाब दे नामक कट्टरपंथी समूह का नेतृत्व किया था। इस समूह की स्थापना अभिनेता दीप सिद्धू ने की थी. सिद्धू की उसी साल फरवरी में एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी. समूह की बागडोर अमृतपाल को सौंपी गई थी.
अमृतपाल और उनके समर्थकों का हथियारबंद समूह कई विवादों में शामिल रहा है, जिसमें वरिंदर सिंह का कथित अपहरण, अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला, गुरुद्वारों में तोड़फोड़ और अलग सिख राज्य के निर्माण के लिए खुलेआम धर्मयुद्ध करना शामिल है. इस साल जनवरी में पंजाब पुलिस ने सिख कार्यकर्ता गुरप्रीत हरि नौ की हत्या के लिए उनके खिलाफ यूएपीए लगाया था.

अमृतपाल सिंह ने लोकसभा चुनाव में हासिल की थी जीत

अमृतपाल ने 2024 का लोकसभा चुनाव एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में रिकॉर्ड 2 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीता था. उनकी अनुपस्थिति में, अमृतपाल के माता-पिता सहित उनके परिवार ने उनकी ओर से प्रचार किया था. पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, जो अब लोकसभा में कांग्रेस के सांसद हैं, ने अमृतपाल को लोकसभा के सत्रों में भाग लेने की अनुमति देने की वकालत की थी, जिससे जुलाई 2024 में संसद में हंगामा मच गया था.
जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद शेख अब्दुल राशिद या इंजीनियर राशिद द्वारा दायर इसी तरह की याचिका पर सुनवाई करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी से मामले में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा. राशिद आतंकवाद विरोधी कानून, यूएपीए के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं.
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