Saturday, October 24, 2026
HomeLatest Newsअवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 5 गुर्गे हथियारों समेत गिरफ्तार

अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 5 गुर्गे हथियारों समेत गिरफ्तार

काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) अमृतसर ने पाकिस्तान से जुड़े एक अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है

 काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) अमृतसर ने पाकिस्तान से जुड़े एक अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और उसके 5 गुर्गों को छह आधुनिक पिस्तौलों के साथ गिरफ्तार किया है। यह जानकारी शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान जगरूप सिंह निवासी धुन (तरनतारन), नवदीप सिंह निवासी पट्टी लाहियां (तरनतारन), अर्शदीप सिंह निवासी शालीवाल (अमृतसर), गुरलाल सिंह निवासी राजोके (तरनतारन) और जोबन सिंह निवासी पट्टी माना की (तरनतारन) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी जगरूप सिंह और नवदीप सिंह पेशे से अपराधी हैं और उनका आपराधिक इतिहास रहा है और उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट से संबंधित मामले दर्ज हैं।
गैंगस्टरों को हथियार कराते थे मुहैया
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्कर राणा के निर्देश पर काम कर रहे थे, जो सीमा पार से अवैध हथियारों की खेप भेजता था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पंजाब में हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अपराधियों और गैंगस्टरों को हथियार मुहैया कराते थे ताकि सीमावर्ती राज्य की शांति भंग की जा सके।
कार्रवाई के दौरान बरामद किए हथियार
डीजीपी ने बताया कि सीआई अमृतसर की टीमों को तरनतारन और अमृतसर जिलों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले भारत-पाक सीमावर्ती इलाकों से हथियारों की खेप आने की पुख्ता खुफिया जानकारी मिली थी। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, पुलिस टीमों ने अमृतसर-भिक्खीविंड रोड पर स्थित पंजवार बस स्टॉप के पास 5 से ज़्यादा लोगों को रोका, जब वे (आरोपी) उन गैंगस्टरों का इंतज़ार कर रहे थे जिन्हें यह खेप भेजी जानी थी। डीजीपी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान उक्त आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं।
इन धाराओं के तहत केस दर्ज
उन्होंने कहा कि नेटवर्क के आगे-पीछे के संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है। इस संबंध में पुलिस स्टेशन स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, अमृतसर में एफआईआर संख्या 42 दिनांक 01-08-2025 के तहत शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 25(1)(ए) और 25(1)(बी) और बीएनएस की धारा 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Google search engine
Google search engine

Most Popular